कानपुर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कानपुर की रोटोमैक ग्लोबल कंपनी के मालिक राहुल कोठारी को सशर्त अंतरिम जमानत पर रिहा करने का निर्देश दिया है। सीरियस फ्राड विवेचना अधिकारी से अर्जी पर चार हफ्ते में जवाब मांगा है अर्जी की सुनवाई 16 अप्रैल को होगी। यह आदेश न्यायमूर्ति ओम प्रकाश सप्तम ने दिया है।
अर्जी की सुनवाई 16 अप्रैल को होगी
हाई कोर्ट ने कहा कि जमानत अर्जी खारिज होने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने मानवीय आधार पर याची को अंतरिम जमानत दी थी। इसे दो मार्च 2022 तक बढ़ाया गया। याची ने द्वितीय जमानत अर्जी दाखिल की है। उसने अंतरिम जमानत आदेश समाप्त होने के बाद तीन मार्च 2022 को अदालत में समर्पण किया, जिसे जेल भेज दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने पिता की मौत व मां के गंभीर रूप से बीमार होने तथा याची के एकलौते पुत्र होने के आधार पर अंतरिम जमानत दी थी। इसलिए याची जमानत अर्जी तय होने तक अंतरिम जमानत पाने का हकदार हैं। कोर्ट ने पासपोर्ट जमा करने सहित तमाम शर्तों का पालन करने का आदेश दिया है। कंपनी पर करोड़ों रुपये की धोखाधड़ी करने का आरोप है। इसको लेकर अपर सत्र न्यायाधीश कानपुर में केस चल रहा है।